विदित हो कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के उपरांत शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त वाहनों अथवा शराब पीकर वाहन चलाने पर पकड़े गये वाहनों को मद्यनिषेध अधिनियम के तहत जब्त किया गया है ।
जिसे सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री की जा रही है। 1 दिसंबर को नीलामी नहीं होने पर 4 एवं 5 दिसंबरको नीलामी की जायेगी। नीलाम होने वाले वाहनों में टाटा एलपीटी 2515 ट्रक, आल्टो कार, बोलेरो, पिआजियो टेम्पू, हुण्डई इयोन एरा कार, महेन्द्र 265 डीएल ट्रैक्टर टे्रलर, हीरो होण्डा स्पलेंडर, पैशन प्रो, हीरो ग्लैमर, हीरो स्पलेंडर प्लस, डिस्कवर मोटरसाइकिल, सीडी डिलक्स, सीटी 100, टीभीएस स्टार सिटी, बजाज डिस्कवर शामिल हैं।
इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग ले सकते है। नीलामी के लिए वाहनों के सुरक्षित मूल्य का 20 प्रतिशत अग्रिम राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के नाम से जमा करना होगा, जो नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा।
वाहनों की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक के स्तर से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
भाग लेने के लिए कृपया इस फॉर्म को डाउनलोड करलें तथा प्रिंटआउट करा लें |
उच्चतम बोली लगाने वाले को उसी समय एक ही किस्त में जमा करनी होगी। इसमें विफल होने पर उसके बाद बोली बोलने वाले को सफल माना जायेगा।
नीलामी की प्रक्रिया में समाहरणालय अथवा इससे संलग्न कार्यालय,इसके अधीन किसी भी कार्यालय के सरकारी
कर्मी,पदाधिकारी,पुलिस अधीक्षक कार्यालय
अथवा इससे संलग्न थाना,कार्यालय के कर्मी,पदाधिकारी एवं अन्य सरकारी कर्मी भाग नहीं ले सकते है।