बेतिया : रात में चमकनेवाला टेप नहीं लगानेवाले वाहनों पर अब कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी निरोज कुमार भगत ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी उपायोग के अधीन वाहनों पर चमकनेवाला टेप केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगाने का प्रावधान है. जिस क्रम में फिटनेस के लिए आनेवाले नये एवं पुराने वाहनों में निर्धारित मानक एवं मापदंड के मुताबिक टेप नहीं लगाया जा रहा है. बिना टेप लगाये सड़क पर वाहनों का परिचालन करना मोटर वाहन नियमावली 1989 के नियम 104 के मुताबिक दंडनीय है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी वाहनों पर टेप लगाने का निर्देश जारी किया गया था. कतिपय वाहन एजेंसियों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है. वहीं पुराने वालन स्वामियों द्वारा भी इसे नहीं लगाया जा रहा है.
डीटीओ ने बताया कि मोटरयान निरीक्षक, जिला स्थित सभी फिटनेस जांच केंद्र, सभी ट्रेड अनुज्ञप्तिधारी वाहन विक्रेता एजेंसी को फिटनेस जांच या वाहन बिक्री के समय टेप लगाने का निर्देश दिया गया है. वहीं मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक को वाहन जांच के क्रम में बगैर टेप वाले वाहनों को दंडित करने का निर्देश दिया गया है.
डीटीओ ने बताया कि परावर्ती टेप लगाने के लिए प़चम्पारण में शताक्ष्ज्ञी ट्रेडिंग को अधिकृत किया गया है.